नवीनीकरण प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की तिथि से लिए रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति आवश्यक है। जिसके लिये 1000-00 अनुमति शुल्क प्रस्तुत करना होगा। रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन किया जा सकेगा। नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत प्रत्येक प्रपत्रों पर संस्था की पत्रावली संस्था के मूल पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण पत्र मूल प्रमाण में वास्तविक तथ्यों का उल्लेख करते हुये नोटरी शपथ-पत्र किया जाना चाहिए कि संस्था में कोई प्रबंधकीय विवाद नहीं नवीनीकरण हेतु समय से आवेदन किये जाने पर शुल्क रू0 विलम्ब शुल्क प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रथम माह का विलम्ब शुल्क संस्था की प्रबंध समिति की सूची जिसमें सभी पदाधिकारियों तथा की जानी चाहिए। संस्था के विधान के अनुसार साधारण सभा की बैठक की तिथि कार्यवाही इस कार्यालय में प्रस्तुत की जानी चाहिए। प्रस्तुत चुनाव 7. सोरजि०ऐक्ट 1860 की धारा 4(1) के अंतर्गत संस्था की प्रबध समिति की सूची, संस्था के वार्षिक अधिवेशन के 14 दिनों भीतर अथवा जनवरी माह में प्रस्तुत किये जाने का प्राविधान है। संस्था द्वारा उक्त नियम का पालन न करने के कारण अनावश्यक प्रबंधकीय विवाद उत्पन्न होने के साथ साथ संस्था के प्रबंध समिति में परिवर्तन की जानकारी कार्यालय को नहीं हो पाती है। अतः नवीनीकरण के समय संस्था के विरूद्ध अधि0 की धारा 27 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुये भविष्य हेतु संस्था के विलम्ब का कारण प्राप्त होने के उपरान्त इस आशय का नोटरी शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जाये कि भविष्य में संस्था द्वारा उपरोक्त अधिनियम का अनुपालन किया जायेगा तथा संस्था में प्रबंधकीय विवाद न होने का उल्लेख किया जायेगा। उपरोक्त नोटरी शपथ पत्र असत्य पाये जाने की स्थिति में संस्था के विरूद्ध अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी8. इस आशय का नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाये कि संस्था द्वारा केन्द्र सरकार / राज्य सरकार /सांसद /विधायक निधि या अन्य विभाग के कोई दान/अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। यदि हॉ, तो उसका स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करते हुए सम्पूर्ण विवरण तुलन पत्र/आय-व्यय में अंकित किया जाये। 09. नवीनीकरण के समय प्रस्तुत प्रपत्र में इस बात का उल्लेख किया जाये कि संस्था द्वारा विगत वर्षों में कोई भी लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से कार्य नहीं किया गया है तथा संस्था द्वारा स्मृति पत्र में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप ही कार्य किये गये है। किये गये कार्यों का संक्षिप्त विवरण भी दिया जाये। 10. इस आशय का नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाये कि संस्था के पदाधिकारियों द्वारा संस्था की सम्पत्ति का निजी उपयोग नहीं किया जा रहा है व सम्पत्तियों से लाभ नहीं ग्रहण किया जा रहा है। 11-संस्थाओं द्वारा पंजीकरण के समय प्रस्तुत मूल उद्देश्य/वर्गीकरण में बिना किसी ठोस आधार के संशोधन सम्भव नहीं है अतः यदि किसी संस्था द्वारा स्मृति पत्र में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया जाता है तो उसके लिए ठोस आधार का उल्लेख अवश्य किया जाये। 12- नवीनीकरण के समय संस्था के पंजीकृत उद्देश्यों के अनुसार जिस क्षेत्र (जनपद, तहसील, मोहल्ला ) में कौन-कौन से कार्यकलाप किये जा रहें हैं का सम्पूर्ण स्पष्ट विवरण अन्यून 300 शब्दों में किया जाये। 13- इस आशय का नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि संस्था को किसी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट नही किया गया है। यदि हाँ तो उसका विवरण व कारण प्रस्तुत करें।
सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन समिति के नवीनीकरण की औपचारिकताएं